समझौता एक्सप्रैस ब्लास्ट मामले में अब सुनवाई कल

Edited By pooja verma,Updated: 19 Mar, 2019 11:53 AM

tomorrow will be the hearing of samjhota blast

समझौता एक्सप्रैस ब्लास्ट मामले में एन.आई.ए. की अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद थी लेकिन ऐन मौके पर हरियाणा के एक वकील मौमिन मलिक ने अदालत में पाकिस्तानी महिला राहिला वाकिल की ओर से गवाही दर्ज करवाने के लिए अर्जी लगा दी।

पंचकूला (चंदन): समझौता एक्सप्रैस ब्लास्ट मामले में एन.आई.ए. की अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद थी लेकिन ऐन मौके पर हरियाणा के एक वकील मौमिन मलिक ने अदालत में पाकिस्तानी महिला राहिला वाकिल की ओर से गवाही दर्ज करवाने के लिए अर्जी लगा दी। 

 

इस पर एन.आई.ए. की अदालत में एन.आई.ए., बचाव पक्ष और राहिला वाकिल के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं। एन.आई.ए. और बचाव पक्ष ने पाकिस्तानी महिला की एप्लीकेशन का विरोध किया। 

 

एन.आई.ए. की ओर से कोर्ट में एडवोकेट आर.के. हांडा ने दलील देते हुए कहा कि एन.आई.ए. द्वारा जिन 13 पाकिस्तानी गवाहों की लिस्ट दी गई थी, उनमें राहिला का नाम नहीं था। हांडा ने कोर्ट को यह भी बताया कि किस तरह पाकिस्तानी गवाहों के एन.आई.ए. कोर्ट में हाजिर होकर गवाही दर्ज करवाने के लिए प्रयास किए गए। 

 

पाकिस्तान हाई कमीशन तक सम्मन पहुंचाए गए। पहले सम्मन पर पाकिस्तान की ओर से चार महीने का समय मांगा गया। उसके बाद फिर चार-चार महीने के बाद तीन बार सम्मन भेजे गए परंतु कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि कई प्रयास करने के बाद भी पाकिस्तानी गवाह पेश नहीं हुए। जब लगा कि पाकिस्तान सरकार इस मामले में प्रयास नहीं कर रही तो हमने कोर्ट को सूचित कर दिया। 

 

वहीं, स्वामी असीमानंद एवं अन्य आरोपियों के वकीलों ने कहा कि केवल मामले को खींचने के लिए अब पाकिस्तानी महिला की ओर से अर्जी लगाई गई है। राहिला वाकिल के एडवोकेट मौमिन मलिक ने कहा कि राहिला के पिता की इस घटना में मौत हुई थी। इसलिए वह इस मामले में अपने बयान दर्ज करवा सकती है। अब अदालत द्वारा इस मामले में 20 मार्च को सुनवाई होगी। 

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