हाईकोर्ट ने ट्रिब्यून फ्लाईओवर पर लगाई स्टे, नहीं दी जाएगी पेड़ों की बलि

Edited By Priyanka rana,Updated: 21 Nov, 2019 09:22 AM

tribune fly over

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रिब्यून चौक पर बनने वाले चंडीगढ़ के पहले फ्लाईओवर के निर्माण पर रोक लगा दी है।

चंडीगढ़(रमेश) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रिब्यून चौक पर बनने वाले चंडीगढ़ के पहले फ्लाईओवर के निर्माण पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने मंगलवार को पूजा पाठ करवाकर पेड़ों को उखाडऩे का काम शुरू किया था जिनकी संख्या 700 के करीब है। 

याचिकाकर्ता रन क्लब ने फ्लाईओवर के निर्माण को मास्टर प्लान के खिलाफ बताया था लेकिन प्रशासन ने बिना मास्टर प्लान संशोधित किए फ्लाईओवर निर्माण को हरी झंडी दे दी थी। 

याचिका पर प्रतिवादियों को 10 दिसम्बर तक नोटिस जारी हो चुका है लेकिन उससे पहले ही पेड़ों को उखाडऩे का काम शुरू हो रहा था। साथ ही जमीन के नीचे का सर्वे भी चल रहा था। कोर्ट के आदेशों के बाद अब 10 दिसम्बर तक किसी भी तरह का निर्माण या पेड़ों की प्रूनिंग, कटिंग या उखाड़कर दूसरे स्थानों पर लगाने का काम नहीं हो पाएगा। 

पेड़ों की बलि नहीं दी जा सकती :
चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस राजीव शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि चंडीगढ़ के मास्टर प्लान में संशोधन किए बिना फ्लाईओवर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मास्टर प्लान में फ्लाईओवर का जिक्र ही नहीं है। 

याचिकर्ता के वकील पुनीत बाली ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन का दावा कि पेड़ों को री-प्लांट किया जाएगा, खोखला साबित होगा। इससे पहले भी पेड़ों को उखाड़कर दूसरे स्थान पर री-प्लांट किया जा चुका है जो फेल साबित हुआ था, ऐसे में फ्लाईओवर के लिए 700 हरे-भरे पेड़ों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। 

बाली का कहना था कि ट्रिब्यून चौक से जीरकपुर जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर लगे पेड़ आसपास की औद्योगिक इकाइयों से उठने वाले पॉल्यूशन को काम कर रहे हैं जिन्हें काटने या री-प्लांट करने पर पॉल्यूशन बढ़ेगा। बाली ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2031 तक अप्रूव मास्टर प्लान में ट्रिब्यून चौक से दक्षिण मार्ग के बीच अंडरपास का जिक्र है, फ्लाईओवर का नहीं। 

उनका कहना था कि बिना लोगों से सजेशन लिए और मास्टर प्लान संशोधित किए फ्लाईओवर नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट के नोटिस का जिक्र भी किया जिसका जवाब दिए बिना मंगलवार को पूजा अर्चना कर पेड़ों को हटाने की कवायद शुरू की गई है, जो हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना भी है। याची पक्ष को सुन कोर्ट ने फ्लाईओवर से संबंधित हर एक कार्य पर अगली सुनवाई तक तुरंत प्रभाव से स्टे लगा दी है।

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