ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में 31 तक लगाने होंगे स्पीड गवर्नर

Edited By ,Updated: 17 Jan, 2017 09:47 PM

vehicles will have to transport up to 31 speed governor

फिर चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में स्पीड गवर्नर (स्पीड लिमिट डिवाइस या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन) लगाने के लिए नई तारीख की घोषणा कर दी है।

चंडीगढ़, (विजय) : फिर चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में स्पीड गवर्नर (स्पीड लिमिट डिवाइस या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन) लगाने के लिए नई तारीख की घोषणा कर दी है। अब प्रशासन ने कहा है कि 31 जनवरी तक सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर स्पीड गवर्नर लग जाने चाहिए।

प्रशासन ने पिछले साल जारी किए गए अपने ही नोटिफिकेशन में बदलाव किया है। पिछले साल 21 दिसम्बर को प्रशासन द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को 31 दिसम्बर तक की अंतिम तारीख दी थी। मगर 1 जनवरी को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एस.टी.ए.) ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब प्रशासन ने नई नोटिफिकेशन जारी कर तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। प्रशासन ने यह फैसला सैंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स-1989 के नियम 118 के तहत लिया है।

यह होगी स्पीड लीमिट

इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में अधिक से अधिक स्पीड लीमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। साथ ही प्रशासन की नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डंपर्स, टैंकर्स, स्कूल बस और चंडीगढ़ ट्रांपोर्ट अंडरटेकिंग की बसों में भी स्पीड गवर्नर लगे होने चाहिए। हालांकि इनकी स्पीड लीमिट कम कर दी है।

इन व्हीकल्स की लीमिट प्रशासन ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तय की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में स्पीड गवर्नर लगाने के ऑर्डर जारी किए जाते थे लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा डेड लाइन भी जारी कर दी गई है जिसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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