Edited By Prachi Sharma,Updated: 16 Feb, 2024 07:06 AM
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि अदालत ने आज फैसला
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वाराणसी (प.स.): वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। मस्जिद के तहखाने में पूजा-पाठ करने की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है जहां पर हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे।
ऑर्डर 40 रूल 1 सीपीसी के तहत वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया। यह फैसला किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता था।