Edited By pooja,Updated: 14 May, 2018 09:47 AM
अनुसूचित जाति से जुड़ी केंद्र की मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 50 फीसदी लाभार्थी पास होकर ऊपरी कक्षा में पहुंचे।
नई दिल्ली : अनुसूचित जाति से जुड़ी केंद्र की मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 50 फीसदी लाभार्थी पास होकर ऊपरी कक्षा में पहुंचे।
ऐसा न होने पर संबंधित विद्यालय को काली सूची में डाल दिया जाएगा। यह प्रावधान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कल अधिसूचित की गई नई नियमावली का हिस्सा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों में संशोधन का लक्ष्य शिक्षण संस्थानों के कदाचार पर अंकुश लगाना है।