सर्वोदय विद्यालयों में आवेदन प्रक्रिया कल से, जारी की गाइडलाइन्स

Edited By pooja,Updated: 28 Feb, 2019 11:09 AM

application process in sarvodaya schools from tomorrow issued guidelines

दिल्ली के सरकारी स्कूलों (सर्वोदय विद्यालयों) में नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दाखिले की बुधवार को शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। सर्वोदय विद्यालयों में

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों (सर्वोदय विद्यालयों) में नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दाखिले की बुधवार को शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। सर्वोदय विद्यालयों में 1 मार्च से आवेदन फॉर्म मिलने शुरू हो रहे हैं। इस विद्यालयों में 16 मार्च तक (सोमवार से शनिवार) दाखिला प्रक्रिया चलेगी।

अभिभावक स्कूल जाकर और निदेशालय की वेबसाइट  पर लॉग इन करके, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स की लिंक पर जाकर फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विद्यालयों में आवेदन पत्र सुबह 8.30 बजे से 10.30 बजे तक और दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।


ऐसे अभिभावक जो दिल्ली में रह रहे हैं वह अपने घर के 3 किमी.के दायरे में बने विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। निदेशालय ने कहा है कि स्पेशियली एबल्ड, डीजी, रिफ्यूजी, होमलेस, माइग्रेंट, अनाथ व स्पेशल नीड चिल्ड्रेन आदि कैटेगरी के किसी भी बच्चे को दाखिले से वंचित न किया जाए।

ऐसे बच्चों को दाखिला के डॉक्यूमेंट न होने पर भी 30 दिन का प्रोविजनल दाखिला एक सादा कागज पर अभिभावक की घोषणा करवाकर लिया जाए। ऐसे बच्चों को 30 दिन का समय दिया जाए। ऐसे सभी बच्चों की डिटेल स्कूल सीआरसीएस को भेजेंगे। उन बच्चों की सीआरसी और एसएमसी सदस्य उन 30 दिनों में मदद करेंगे।


सर्वोदय विद्यालयों में दाखिले का चयन अभिभावकों की मौजूदगी में इन्हीं स्कूलों में सुबह 11 बजे और शाम 3 बजे 22 मार्च को ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा किया जाएगा। ऐसे बच्चे जोकि 31 मार्च 2019 को 3 साल उम्र पूरी कर चुके हैं नर्सरी में दाखिले के योग्य होंगे। 31 मार्च 2019 को 4 साल साल के बच्चे केजी के लिए योग्य होंगे।

31 मार्च 2019 को 5 साल के पूरे हो रहे बच्चे पहली कक्षा में दाखिले के योग्य होंगे। स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को उम्र सीमा में छूट का प्रावधान है। 23 मार्च को दाखिले के लिए चुने गए बच्चों की पहली सूची सर्वोदय विद्यालयों में चस्पा कर दी जाएगी।


दाखिले के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

जन्म प्रमाण पत्र (एमसीडी या स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी) या 
आंगनवाड़ी प्रमाणपत्र, या अस्पताल, एएनएम रजिस्टर रिकॉर्ड, या 
जन्म प्रमाण पत्र के लिए अभिभावकों द्वारा दिया गया घोषणापत्र 
बच्चे के 4 पासपोर्ट साइज फोटो 
दिल्ली का रेजीडेंस प्रूफ
राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट-वोटर आईडी कार्ड 
इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल टेलीफोन या वाटर बिल
बैंक पासबुक, आधार कार्ड, अभिभावक या बच्चे का पासपोर्ट

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