आयुष्मान भारत निरामयम योजना में निजी मैडीकल कॉलेज भी होंगे शामिल

Edited By Sonia Goswami,Updated: 16 Jan, 2019 10:19 AM

ayushman bharat nirman yojana will also include private medical colleges

आयुष्मान भारत ‘निरामयम’ योजना में डिजायारेबिलिटी और फिजिबिलिटी सार्टीफिकेट के आधार पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का इम्पेनलमेंट हो सकेगा।

भोपालः आयुष्मान भारत ‘निरामयम’ योजना में डिजायारेबिलिटी और फिजिबिलिटी सार्टीफिकेट के आधार पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का इम्पेनलमेंट हो सकेगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ऐसे निजी चिकित्सा महाविद्यालय को एन.ए.बी.एच. प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष की समयावधि दी जाएगी। योजना में अभी तक चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी चिकित्सालय महाविद्यालयों को एन.ए.बी.एच. अधिमान्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर ही इम्पेनलमेंट किया जा रहा है। इम्पेनलमेंट के संबंध में जारी संशोधन परिपत्र में कहा गया है कि निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को आयुष्मान भारत योजना में इम्पेनलमेंट कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

 

राज्य इम्पेनल्ड समिति संचालक चिकित्सा शिक्षा के अभिमत और अनुशंसा के आधार पर निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को इम्पेनल्ड करने का निर्णय करेगी। संचालक चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से विभाग के अन्तर्गत आने वाले और इम्पेनल्ड के लिए इच्छुक नॉन एन.ए.बी.एच. निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का फिजिकल वेरीफिकेशन करवाएंगे। जिन विषय विशेषज्ञताओं के लिए निजी चिकित्सा महाविद्यालय अधिकृत है, उन सभी के लिए आयुष्मान भारत निरामय योजना में हितग्राहियों को उपचार उपलब्ध कराना होगा।  राज्य इम्पेनलमेंट समिति के अनुमोदन उपरांत परिषद् और निजी चिकित्सालय महाविद्यालय के बीच निर्धारित समय-सीमा में एम.ओ.यू. किया जाना जरूरी होगा।  
 

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