Edited By pooja,Updated: 25 Jun, 2018 11:43 AM
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने एक ऐसा फैसला लिया है। जिससे अब निजी स्कूलों को कैंपस में दुकान खोलकर किताबें बेचने की छूट दे दी है।
नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिससे अब निजी स्कूलों को कैंपस में दुकान खोलकर किताबें बेचने की छूट दे दी है। इसके लिए सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर जारी किया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल कैंपस में किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए छोटा आउटलेट खोल सकते हैं।
इसमें कहा गया कि यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है, जबकि लखनउ प्रदेश सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। ऐसे में सीबीएसई के सर्कुलर पर विवाद शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ में प्रदेश सरकार की नियमावली ही लागू होगी। अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी।
प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक, स्कूल कैंपस से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकते। इसमें एनसीईआरटी के अलावा निजी प्रकाशकों की किताबें रखने की भी छूट होगी, हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल दुकान खोलकर किसी भी अभिभावक पर वहीं से किताबें खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। यह सिर्फ सुविधा मात्र होना चाहिए। स्कूल परिसर के बाहर भी किसी वेंडर से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। इसके अलावा स्कूलों को सत्र शुरू होने से पहले क्लासवार वेबसाइट पर किताबों का ब्योरा अपलोड करना होगा।
शहर में लागू होगा प्रदेश सरकार का नियम
प्रदेश सरकार की नियमावली के तहत कैंपस में किताबे यूनिफॉर्म आदि बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह नियमावली सीबीएसई ने जारी की है तो यह अन्य प्रदेशों में लागू करें। प्रदेश सरकार की नियमावली सभी स्कूलों के लिए है। कोई स्कूल इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।