दिल्ली हाईकोर्ट का DSSSB और DOE को निर्देश, शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द करें नियुक्ति

Edited By Sonia Goswami,Updated: 28 Sep, 2018 09:42 AM

court asks delhi govt to expedite teachers  recruitment

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) तथा शिक्षा निदेशालय (DoE) को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के पदों पर सभी रिक्तियों - सीधी भर्तियां और पदोन्नतियां - को शीघ्र भरा जाए। कोर्ट ने DoE तथा सभी नगर निगमों को...

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) तथा शिक्षा निदेशालय (DoE) को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के पदों पर सभी रिक्तियों - सीधी भर्तियां और पदोन्नतियां - को शीघ्र भरा जाए। कोर्ट ने DoE तथा सभी नगर निगमों को शिक्षकों के पदों पर रिक्तियों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च, 2019 को होगी। आपको बता दें कि दिल्ली स्टेट सबॉर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड TGT, PGT और अन्य परीक्षाएं करा रहा है।

ये परीक्षा टीजीटी मैथ (महिला), टीजीटी मैथ (पुरुष), पीजीटी पंजाबी (पुरुष), टीजीटी नैचुरल साइंस (महिला), टीजीटी बंगाली (महिला), टीजीटी पंजाबी (पुरुष),  टीजीटी पंजाबी (महिला), टीजीटी नैचुरल साइंस (पुरुष) और कला विषय के पदों पर भर्ती  के लिए हो रही है. आखिरी परीक्षा 29 सितंबर को होगी।

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