CA Exams 2020: परीक्षाओं को लेकर SC ने छात्रों को दी बड़ी राहत, जारी किए निर्देश

Edited By Riya bawa,Updated: 30 Jun, 2020 10:25 AM

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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्सेस की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईसीएआई...

नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्सेस की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने  जरूरी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईसीएआई की सीए परीक्षाओं के संबंध में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने आईसीएआई को फटकार भी लगाई। 

SC ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कहा कि COVID-19 के कारण छात्रों को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति देने की तारीख बढ़ाएं। छात्र COVID कारणों से ICAI को ईमेल कर परीक्षा के बीच में बाहर हो सकते हैं। न्यायालय ने ICAI से परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय का सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मांगा है।

आईसीएआई की तरफ से वकील ने कहा कि सीए एग्जाम्स के लिए देशभर में 567 टेस्ट सेंटर अच्छी तरह सैनिटाइज किए गए हैं। अब सेंटर नहीं बदले जा सकते।  SC ने कहा कि केंद्र में परिवर्तन का विकल्प होना चाहिए. अगर कोई क्षेत्र एक कंटेनमेंट जोन बन जाता है तो ये जरूरी है।

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वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने ICAI को सुझाव दिया है कि जो छात्र परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ रहा है, उसे "ऑप्ट आउट केस" माना जाएगा, भले ही वह ऑप्ट आउट विकल्प न चुने।

कोर्ट ने कहा कि स्थिति लगातार बदल रही है. यहां तक कि अगर किसी उम्मीदवार ने आप्ट ऑउट का विकल्प नहीं चुना है और कंटेमेंट जाेन में आ जाता है  तो आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ICAI को कहा कि CA परीक्षा के लिए छात्रों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

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