Edited By rajesh kumar,Updated: 18 Dec, 2020 12:37 PM
शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण से छूट दी जाए और विशिष्ठ कोटा की बजाए विभिन्न मुद्दों का समाधान सम्पर्क अभियान और शिक्षकों की लक्षित भर्ती के जरिये...
नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण से छूट दी जाए और विशिष्ठ कोटा की बजाए विभिन्न मुद्दों का समाधान सम्पर्क अभियान और शिक्षकों की लक्षित भर्ती के जरिये किया जाए।
आईआईटी को आरक्षण से छूट दी जाए
आईआईटी के निदेशकों सहित आठ सदस्यीय समिति से भर्ती और दाखिले में आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाए सुझाने को कहा गया था। जून में सरकार को सौंपी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि आईआईटी को आरक्षण से छूट दी जाए क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है और इससे अनुसंधान का कार्य जुड़ा है।
इसमें कहा गया है कि संसद से कानून के रूप में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आरक्षण से छूट के लिये आईआईटी को सीईआई (शिक्षक कैडर में आरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत उपबंध 4 के तहत सूचीबद्ध किया जाए। उक्त रिपोर्ट सूचना के अधिकार के तहत लखनऊ स्थित एक कार्यकर्ता ने मांगी थी ।