DEO की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश

Edited By Sonia Goswami,Updated: 11 Sep, 2018 03:14 PM

instructions to stop depreciation of deo

मध्यपप्रदेश के शहडोल संभागायुक्त जे.के. जैन ने उमरिया जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की एक मामले में दोषी पाए जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया है।

शहडोलः मध्यपप्रदेश के शहडोल संभागायुक्त जे.के. जैन ने उमरिया जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की एक मामले में दोषी पाए जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया है।  शासकीय सूत्रों के अनुसार उमरिया के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2014 -15 के सत्र के दौरान कक्षा नौ की छात्रा प्रिया सेन को पात्रता होने के बावजूद सायकिल की राशि प्रदान नहीं की गई।  छात्रा ने इस बारे में सीएम हैल्पलाइन में शिकायत की, जिसकी जांच में डीईओ रणमत सिंह दोषी पाए गए। इसके बाद संभागायुक्त ने डीईओ की दण्डस्वरुप एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया। 
 

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