मप्र सरकार स्कूलों में रिक्त 70 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए नीति बनाए

Edited By pooja,Updated: 12 Oct, 2018 09:52 AM

mps formulate policy for recruitment of 70 000 teachers in government schools

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला की पीठ ने गुरुवार को सरकार को निर्देश दिया कि स्कूलों में रिक्त 70 हजार शिक्षकों

जबलपुर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला की पीठ ने सरकार को निर्देश दिए है कि स्कूलों में खाली 70 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए वह एक नीति बनाये तथा पांच साल में शिक्षकों की भर्ती प्रकिया पूरी हो जानी चाहिए।  

पीठ ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि सरकार चार माह में भर्ती पॉलिसी तैयार कर उसे अपनी बेवसाइड पर अपलोड करें। अदालत ने कहा कि अतिथि शिक्षकों से कार्य लेने की नीति अधिक समय तक कारगर नहीं रहती है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।   अदालत का यह आदेश आठ सौ से अधिक अतिथि शिक्षकों की तरफ से दायर की गयी याचिका पर आया है। 
 

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