28 अक्टूबर को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही निजी स्कूल फीस ले सकेंगे: राजस्थान हाईकोर्ट

Edited By rajesh kumar,Updated: 19 Dec, 2020 12:25 PM

only private schools charge fees as recommendations implemented on october 28

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा गत 28 अक्टूबर को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही निजी स्कूल फीस ले सकेंगे।

एजुकेशन डेस्क: राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा गत 28 अक्टूबर को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही निजी स्कूल फीस ले सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने निजी स्कूल फीस विवाद मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुये निर्देश दिये कि जिन निजी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाया है वे ट्यूशन फीस का 70 फीसदी ही फीस के तौर पर ले सकेंगे।       

राज्य सरकार एवं अन्य की अपील पर सुनाया फैसला
उच्च न्यायालीय ने यह फैसला राज्य सरकार एवं अन्य की अपील पर सुनाया। मामले में करीब दो दर्जन से ज्यादा पक्षकार थे। ऐसे में सभी को सुनने में भी कोर्ट को काफी समय लगा। इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 16 दिसम्बर को मामले की सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। 

ट्यूशन फीस का 70 फीसदी ले सकते हैं
उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 28 अक्टूबर को अपनी सिफारिशें दी थी। इसमें कहा गया था कि जो स्कूल ऑनलाइन शिक्षा दे रहे है वे ट्यूशन फीस का 70 फीसदी ले सकते हैं। स्कूलें खुलने के बाद जितना भी कोर्स संबंधित बोडर् (माध्यमिक शिक्षा और सीबीएसई) द्वारा तय किया जाए उतनी फीस स्कूल ले सकेंगे। लेकिन निजी स्कूल और अभिभावकों ने इस सिफारिश को मनाने से इनकार कर दिया था।    

पूरी फीस वसूल करने की मांग
अभिभावकों ने 70 फीसदी फीस को ज्यादा बताया था। वहीं, निजी स्कूलों ने पूरी फीस वसूल करने की मांग की थी। हालांकि, बाद में कुछ निजी स्कूल 70 फीसदी प्रतिशत फीस लेने पर सहमत हो गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद फैसले का सबको इंतजार था।

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