Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Aug, 2017 04:53 PM
आर.टी.ई.-2009 के तहत योग्यता पूरी न करने वाले निजी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक ...
मंडी : आर.टी.ई.-2009 के तहत योग्यता पूरी न करने वाले निजी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक अब योग्यता पूरी कर सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला के निजी स्कूल मुखियों से योग्यता पूरी न करने वाले प्राथमिक शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिन निजी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता अधूरी है, उनको 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमैंटरी एजुकेशन एन.आई.ओ.एस. के माध्यम से करवाया जाएगा। विभाग ने उक्त सूचना 13 अगस्त तक कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी विभाग की वैबसाइट से ली जा सकती है। बता दें कि जिला के अनेक निजी स्कूल ऐसे हैं, जिनके शिक्षक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने उक्त शिक्षकों को योग्यता पूरी करने के लिए ब्यौरा मांगा है ताकि वे अपनी शिक्षक बनने की आवश्यक योग्यता को पूरा कर सकें।