यूजीसी का बड़ा फैसला- यूनिवर्सिटी शब्द इस्तेमाल करने के लिए जारी हुए अहम निर्देश

Edited By Riya bawa,Updated: 28 May, 2020 12:29 PM

ugc asks deemed to be universities not to call themselves university

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से अहम निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत देश के उन इंस्टीट्यूट्स पर नकेल कसने की कोशिश शुरू कर दी है जो अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का...

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से अहम निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत देश के उन इंस्टीट्यूट्स पर नकेल कसने की कोशिश शुरू कर दी है जो अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि यूजीसी ने देश की 127 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि वो अपने नाम में किसी भी तरह यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल न करें। आयोग ने ऐसे 127 इंस्टीट्यूट की सूची भी जारी की है, जो ऐसा कर रहे है।

127 इंस्टीट्यूट्स है शामिल 
यूजीसी (UGC) ने इन 127 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल रोकने को तो कहा ही है, साथ ही ये भी कहा है कि ये इंस्टीट्यूट्स अपने विज्ञापनों, वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस, ई-मेल एड्रेस, लेटरहेड, होर्डिंग्स समेत अन्य जगहों पर यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल न करें। अगर ये 127 इंस्टीट्यूट्स इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। 

यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र 
यूजीसी ने पत्र में ये भी लिखा कि ऐसा लगातार देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के निर्देशों के बावजूद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज किसी न किसी तरह से अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल कर रहीं हैं। 

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