गोवा:कोविड के चलते लगाई गई पाबंदियों के दायरे में रेस्त्रां समेत गैर जरूरी सेवाएं शामिल की गयीं

Edited By PTI News Agency,Updated: 05 May, 2021 07:37 PM

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पणजी, चार मई (भाषा) गोवा सरकार ने मंगलवार को रेस्तरां समेत गैर-जरूरी सेवाओं को कोविड-19 के चलते लगी पाबंदियों के दायरे में लाने का फैसला किया। प्रदेश में पाबंदियां 10 मई तक बढ़ायी गयी हैं।

पणजी, चार मई (भाषा) गोवा सरकार ने मंगलवार को रेस्तरां समेत गैर-जरूरी सेवाओं को कोविड-19 के चलते लगी पाबंदियों के दायरे में लाने का फैसला किया। प्रदेश में पाबंदियां 10 मई तक बढ़ायी गयी हैं।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पाबंदियों के दायरे पर राज्य सरकार के पिछले आदेश में संशोधन किया गया है और ‘जनभावना’ को ध्यान में रखते हुए गैर-जरूरी सेवाओं को बंद रखा जाएगा।
कोविड-19 के मामले में तीव्र वृद्धि एवं उच्च संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने चार दिन का लॉकडाउन लगाया था, जिसे सोमवार सुबह हटा लिया गया लेकिन सरकार ने उसे अब 10 मई तक जारी रखने का फैसला किया है।
कई पंचायत एवं निगम क्षेत्र अपने-अपने यहां स्वेच्छा से लॉकडाउन लागू किये हुए हैं। वैसे कोविड-19 के मामले बढ़ने के बावजूद (सोमवार को) लॉकडाउन हटाने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की थी।

सावंत ने मंगलवार को पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को लॉकडाउन के नाम पर जरूरी सेवाएं बाधित करने के विरूद्ध चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, ‘‘ यदि आपने जरूरी सेवाएं बाधित कीं, तो इससे लोगों में घबराहट पैदा हो जाएगी। किसी भी पंचायत एवं नगरपालिका को दुकानों को जरूरी सामान बेचने से नहीं रोकना चाहिए।’’


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