लापरवाही से वाहन चलाने पर 6 माह कैद

Edited By ,Updated: 31 Mar, 2015 09:47 PM

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मंडी के सरकाघाट में एक चालक को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में 6 माह की कैद व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

सरकाघाट: मंडी के सरकाघाट में एक चालक को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में 6 माह की कैद व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उक्त आदेश न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नं.-2 जतिंद्र कुमार ने दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज व सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने कहा कि 11 अप्रैल को पृथी सिंह ने शिकायत की थी कि झंझैल गांव में चालक तेज गति से वाहन चला रहा था जिस कारण वाहन सड़क मार्ग से नीचे जा गिरा।

इस हादसे में चालक धर्म सिंह सहित वाहन में सवार 4 लोगों को चोटें आई थीं। आरोपी चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 338, 279, 337 के तहत अदालत में मामले की सुनवाई की गई जिसमें चालक को दोषी ठहराते हुए 1 हजार का जुर्माना व 6 महीनें की कैद की सजा सुनाई।

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