Edited By ,Updated: 24 May, 2015 10:07 AM
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जेके शर्मा ने कमलजीत पुत्र रमेश कुमार निवासी मोरीगेट मनीमाजरा, चंडीगढ़ को चरस तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
नाहन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जेके शर्मा ने कमलजीत पुत्र रमेश कुमार निवासी मोरीगेट मनीमाजरा, चंडीगढ़ को चरस तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी जगदीश चंदेल ने बताया कि 23 फरवरी, 2014 को साढ़े 9 बजे के करीब राजगढ़ के नैरी पुल सड़क पर पुलिस ने नाके के दौरान सनौरा की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहे कमलजीत से 1 किलो 930 ग्राम चरस बरामद की जिसेउसने अपनी टांगों के बीच रखे थैले में छुपा कर रखा था। चंदेल ने बताया कि अदालत ने सबूतों के आधार पर कमलजीत को उक्त सजा सुनाई।