26:11 मुंबई हमला: पाक अदालत ने भारतीय गवाहों को पेश करने की रिपोर्ट मांगी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jun, 2018 07:21 PM

26 11 mumbai attack pak court seeks report to present indian witnesses

मुंबई आतंकवादी हमले की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंरिक मामलों के मंत्रालय को एक नोटिस जारी कर मामले में 24 भारतीय गवाहों को पेश करने के बारे में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुंबई में 2008 में हुए इस आतंकी हमले के दस...

लाहौर : मुंबई आतंकवादी हमले की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंरिक मामलों के मंत्रालय को एक नोटिस जारी कर मामले में 24 भारतीय गवाहों को पेश करने के बारे में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुंबई में 2008 में हुए इस आतंकी हमले के दस साल पूरे होने जा रहे हैं किन्तु पाकिस्तान में किसी भी सन्दिग्ध को दण्डित नहीं किया जा सका है। इससे संकेत मिलता है कि यह मामला देश की प्राथमिकता सूची में कभी था ही नहीं।

अदालत के एक अधिकारी ने बताया , ‘रावलपिण्डी की आतंकवाद निरोधक अदालत ने अदियाला जेल में बुधवार को सुनवाई की तथा आतंरिक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी कर भारतीय गवाहों को पेश करने के बारे में पांच जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा।’ उन्होंने कहा कि अभियोजन अधिकारी ने अदालत को बताया कि भारत अपने नागरिकों को पाकिस्तान भेजने को अनिच्छुक है। अदालत ने मामले की सुनवाई पांच जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

आतंकवाद निरोधक अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष के सभी 70 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद से मामले की शायद ही कभी नियमित साप्ताहिक सुनवाई हुई हो। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि भारत अपने 24 गवाहों को उनके बयान दर्ज करवाने के लिए पाकिस्तान नहीं भेजता है। पाकिस्तान ने इस बारे में भारत को लिखा भी है। इसके जवाब में भारत ने लिखा कि पहले पाकिस्तान मुंबई हमले के मुख्य षडयंत्रकर्ता हाफिज सईद के खिलाफ उन साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा चलाए जो उसने उपलब्ध करवाए हैं।
 

पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के लिए उत्तरदायी है। इस हमले में 166 लोगों की जान गयी थी। लश्कर के सात सन्दिग्धों जकी उर रहमान लखवी , अब्दुल वाजिद , मजहर इकबाल , हमद अमीन सादिक , शाहिद जमील रियाज , जमील अहमद एवं युनूस अंजुम पर इस मामले में आरोप लगाए गए हैं। लखवी के अलावा छह अन्य आरोपियों को रावलपिण्डी की अदियाला जेल में रखा गया है। लखवी को 2015 में जमानत मिली थी और उसके बाद से वह किसी अज्ञात स्थल पर रह रहा है। 

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