हत्या मामले में मुशर्रफ को पेशी से नहीं मिली छूट

Edited By ,Updated: 17 Mar, 2015 07:11 PM

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एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने बलूच राष्ट्रवादी नेता अकबर खान बुगती की हत्या के मामले में पेशी से स्थायी छूट संबंधी पूर्व पाकिस्तानी...

इस्लामाबाद : एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने बलूच राष्ट्रवादी नेता अकबर खान बुगती की हत्या के मामले में पेशी से स्थायी छूट संबंधी पूर्व पाकिस्तानी सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के अनुरोध को आज खारिज कर दिया।  दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा की यह अदालत बुगती की हत्या में मुशर्रफ एवं अन्य की भूमिका को लेकर उनके खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही है। वर्ष 2006 में एक सैन्य अभियान में बुगती मारे गए थे, उस समय मुशर्रफ राष्ट्रपति थे। अदालत ने 71 वर्षीय मुशर्रफ को आज पेश होने का आदेश दिया था लेकिन वह हाजिर नहीं हुए।

उनके वकील ने कहा कि वह सुरक्षा एवं मेडिकल कारणों से नहीं आ सकते और उन्होंने उन्हें पेशी से स्थायी छूट देने की दरख्वास्त की। अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी और पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया। अदालत ने सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने को भी कहा। अदालत ने एक दिन की छूट दी और अगली सुनवाई की तारीख आठ अप्रैल तय की। मुशर्रफ पहले ही अभ्यारोपित किए जा चुके हैं लेकिन वह कभी भी अदालत में पेश नहीं हुए।  वह 1999-2008 के अपने शासनकाल के कई मामलों में अदालती सुनवाई का सामना कर रहे हैं।

उन पर वर्ष 2007 में आपातकाल लगाने को लेकर राजद्रोह, बुगती की हत्या के मामले में शामिल होने, वर्ष 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टी की हत्या जैसे कई मामले चल रहे हैं। वह न्यायाधीशों को हिरासत में लेने का भी आरोप है। पूर्व सैन्य प्रमुख ने वर्ष 1999 में तख्तापलट कर सत्ता कब्जा लिया था।
 

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