आईफोन और आईपैड में रिपेयर से इंकार एपल को पड़ा महंगा, लगा 45 करोड़ जुर्माना

Edited By Tanuja,Updated: 21 Jun, 2018 05:20 PM

australian court fines apple for misleading customers

एपल को  ईफोन और आईपैड में गड़बड़ी आने पर  उसकी रिपेयर से इंकार करना महंगा पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत ने एपल पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए 6.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है...

कैनबराः एपल को  ईफोन और आईपैड में गड़बड़ी आने पर  उसकी रिपेयर से इंकार करना महंगा पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत ने एपल पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए 6.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑस्ट्रेलियाई कम्पटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (एसीसीसी) सैकड़ों उपभोक्ताओं की शिकायत की जांच के बाद ये मामला अदालत लेकर गया था।

शिकायत में कहा गया था कि फरवरी 2015 और फरवरी 2016 के बीच खरीदे गए आईफोन और आईपैड में गड़बड़ी आने पर एपल ने इन्हें रिपेयर करने से इंकार कर दिया था। कंपनी ने भी इसे स्वीकार किया है।  कोर्ट ने कहा, "अगर उत्पाद में किसी तरह की गड़बड़ी है तो ऑस्ट्रेलिया के उपभोक्ता कानून के मुताबिक उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर उसके सुधार या बदलाव का हक है। कुछ मामलों में उत्पाद की कीमत भी अदा करनी होती है।" वएपल ने कोर्ट में तर्क दिया कि उपभोक्ताओं के उत्पादों को पहले से ही थर्ड पार्टी ने रिपेयर किया था, इस स्थिति में हमने रिपेयर से इंकार कर दिया। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 275 उपभोक्ताओं ने एपल से खरीदे गए उत्पादों में एरर 53 आने की शिकायत की थी। हालांकि, एपल के नए आईओएस डाउनलोड करने के बाद कुछ आईपैड और आईफोन में आई तकनीकी खराबी दूर हो गई थी। हालांकि, इस मामले की जांच के बाद एपल ने प्रभावित उपभोक्ताओं को हर्जाना देने का कार्यक्रम शुरू किया है।

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