Edited By Parveen Kumar,Updated: 17 Feb, 2024 05:58 AM
डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ सिविल बिजनेस धोखाधड़ी मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति, उनके बेटों, व्यापारिक सहयोगियों और कंपनी को 350 मिलियन डॉलर से अधिक का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
इंटरनेशनल डेस्क : डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ सिविल बिजनेस धोखाधड़ी मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति, उनके बेटों, व्यापारिक सहयोगियों और कंपनी को 350 मिलियन डॉलर से अधिक का हर्जाना देने का आदेश दिया है। न्यूयॉर्क में व्यापार करने की उनकी क्षमता को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया।
न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने पूर्व राष्ट्रपति और ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन को 354 मिलियन डॉलर से अधिक का हर्जाना देने का आदेश दिया, और ट्रम्प को "न्यूयॉर्क में किसी भी निगम या अन्य कानूनी इकाई के अधिकारी या निदेशक के रूप में तीन साल की अवधि के लिए काम करने से रोक दिया।" जिसमें उनकी हमनाम कंपनी भी शामिल है।
न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स जिनके कार्यालय ने मामला लाया था। उन्होंने कहा कि निर्णय-पूर्व ब्याज के साथ निर्णय का कुल योग 450 मिलियन डॉलर से अधिक है, यह राशि "जो निर्णय का भुगतान होने तक हर दिन बढ़ती रहेगी"।
जेम्स ने एक बयान में कहा, "डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार अपने झूठ बोलने, धोखा देने और चौंका देने वाली धोखाधड़ी के लिए जवाबदेही का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आप अपने आप को कितना भी बड़ा, अमीर या शक्तिशाली क्यों न समझें, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।" यह इस राज्य इस राष्ट्र और उन सभी के लिए एक जबरदस्त जीत है जो मानते हैं कि हम सभी को समान नियमों के अनुसार खेलना चाहिए - यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए भी।"
जानें पूरा मामला
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बेटों पर बैंकों, बीमा कंपनियों व अन्य लोगों से धोखाधड़ी कर रियल एस्टेट का साम्राज्य खड़ा करने का आरोप है। सभी पर आरोप है कि उन्होंने लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। हालांकि, ट्रम्प और उनके बेटों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। वहीं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मामले को अपने साथ धोखाधड़ी करार दिया है।