Edited By Isha,Updated: 27 May, 2018 02:36 PM
मिस्र की शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने शनिवार को यूट्यूब पर एक महीने का प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने का मुकदमा दायर करने वाले वकील ने कहा कि अदालत ने यह फैसला पैगंबर मोहम्मद की
इंटरनैशनल डेस्कः इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की बेअदबी करने वाली एक फिल्म को लेकर साल भर से लंबित अपील को निपटाते हुए मिस्र की सबसे बड़ी अदालत ने वीडियो साझा करने वाली वेबसाइट Youtube को एक महीने तक देश में ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
निचली अदालत ने 2013 में वेबसाइट को 'इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स' वीडियो आने के बाद ब्लॉक करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के खिलाफ मिस्र के नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी में अपील की गई थी जिसने अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। साल 2012 की फिल्म में पैगम्बर मोहम्मद को जिस तरह दिखाया गया था उसे लेकर पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन हुए थे जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
अमरीका ने यह कहकर प्रदर्शनों को कम करने की कोशिश की थी कि फिल्म को निजी तौर पर बनाया गया था और इसे सरकार का समर्थन नहीं है। तब अमेरिकी अधिकारियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला भी दिया था। मिस्र की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आखिरी है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है, हालांकि आज दोपहर में काहिरा में Youtube की वेबसाइट खुल रही थी।