Edited By Pardeep,Updated: 29 Sep, 2018 11:15 PM
पाकिस्तान की एक अदालत ने कंदील बलोच हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोहम्मद वसीम की जमानत याचिका खारिज कर दी। सोशल मीडिया पर अपनी उत्तेजक पोस्ट के जरिए ध्यान आर्किषत करने के बाद 26 वर्षीय कंदील पाकिस्तान में सनसनी बन गई थीं। वह जुलाई 2016 में यहां से...
लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने कंदील बलोच हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोहम्मद वसीम की जमानत याचिका खारिज कर दी। सोशल मीडिया पर अपनी उत्तेजक पोस्ट के जरिए ध्यान आर्किषत करने के बाद 26 वर्षीय कंदील पाकिस्तान में सनसनी बन गई थीं। वह जुलाई 2016 में यहां से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर मुल्तान के करीमाबाद इलाके में अपने घर में मृत पाई गईं थीं।
कंदील के छोटे भाई वसीम ने पुलिस के सामने कबूल किया था परिवार की शान को ठेस पहुंचाने के लिए उसने अपनी बहन की हत्या की। कंदील का असली नाम फौजिया अजीम था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश इकबाल डोगर ने वसीम की जमानत याचिका खारिज कर दी।
याचिका में उसने कहा था कि पुलिस ने दुर्भावना के साथ उसे मामले में फंसाया है। वसीम के वकील ने याचिका में कहा था, ‘‘मामला दो साल से अधिक समय से लंबित है और इसे समाप्त होने में लंबा वक्त लगेगा, इसलिए मामले में फैसला आने तक उसे जेल में रखना अनुचित है।’’