Edited By Tanuja,Updated: 29 Jan, 2019 05:22 PM
पाक की शीर्ष अदालत ने आसिया बीबी मामले में पुर्निवचार याचिका की खारिज पेशावरः पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने ईशनिंदा की आरोपी ईसाई महिला को बरी किए जाने के खिलाफ दायर पुर्निवचार अपील को खारिज कर दिया...
पेशावरः पाक की शीर्ष अदालत ने आसिया बीबी मामले में पुर्निवचार याचिका की खारिज पेशावरः पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने ईशनिंदा की आरोपी ईसाई महिला को बरी किए जाने के खिलाफ दायर पुर्निवचार अपील को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में आसिया बीबी की दोषसिद्धि पलट दी थी। इसके बाद देश में व्यापक प्रदर्शन किए गए और कट्टरपंथी संगठनों ने जान से मारने की धमकी भी दी।
प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की तीन सदस्यीय पीठ ने इस पुर्निवचार याचिका पर सुनवाई की। मामले में शिकायतकर्ता कारी मोहम्मद सलाम ने पुर्निवचार याचिका दायर की है। इस दौरान इस्लामाबाद में अदालत के आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई । सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए नियमित पुलिस के अलावा अर्धसैनिक रेंजर तैनात किए गए।
आसिया के वकील सुरक्षा कारणों के चलते पिछले साल नीदरलैंड चले गए थे। हालांकि सुनवाई से पहले वह शनिवार को देश लौट आए। फिलहाल सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखी गईं बीबी को अपने पड़ोसियों के साथ विवाद में इस्लाम का अपमान करने के आरोप में 2010 में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी।