पाक SC ने इमरान को अयोग्य ठहराने की मांग वाली की याचिका खारिज

Edited By Isha,Updated: 19 Oct, 2018 11:27 AM

pak sc rejects imran s disqualification petition

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान को संपत्ति के बारे में तथा अपने स्वामित्व वाली विदेशी कंपनियों की जानकारी नहीं देने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की

इस्लामाबादः पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान को संपत्ति के बारे में तथा अपने स्वामित्व वाली विदेशी कंपनियों की जानकारी नहीं देने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की पुर्निवचार याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अगुवाई वाली पीठ ने पीएमएल-एन नेता हनीफ अब्बासी की पुर्निवचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई कानूनी ङ्क्षबदू नहीं उठाया गया है।       

सुनवाई के दौरान अब्बासी के वकील ने कह कि इमरान ने कई हिस्सों में दस्तावेज पेश किए जिनका सत्यापन नहीं हुआ और ये स्वीकार्य नहीं हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा,‘‘न्यायालय यह तय करता है कि वह सौंपे गए दस्तावेजों से संतुष्ट है अथवा नहीं और हम उन दस्तावेजों से संतुष्ट हैं जो हमें पेश किए गए हैं।      
 

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