पाकः पूर्व गृह मंत्री को गोली मारने वाले शख्स को 30 साल की जेल

Edited By Isha,Updated: 28 Oct, 2018 05:47 PM

pakistan hands 30 years in jail for shooting minister

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने पीएमएल-एन सरकार में गृह मंत्री रहे अहसन इकबाल को गोली मारकर जख्मी करने के जुर्म में मजहबी तंजीम के एक सदस्य को 30 साल की जेल की सजा सुनाई है। गुजरनवाला की अदालत ने

लाहौरः पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने पीएमएल-एन सरकार में गृह मंत्री रहे अहसन इकबाल को गोली मारकर जख्मी करने के जुर्म में मजहबी तंजीम के एक सदस्य को 30 साल की जेल की सजा सुनाई है। गुजरनवाला की अदालत ने शनिवार को 22 वर्षीय आबिद हुसैन की जायदाद को जब्त करने का आदेश दिया और उसपर 2,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह महीने और जेल में गुजारने पड़ेंगे। 

अदालत के एक अधिकारी के मुताबिक, न्यायाधीश सैयद इमरान शाह ने इकबाल पर गोली चलाने के लिए हुसैन को 27 साल और अवैध तरीके से हथियार रखने के लिए तीन साल के कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि दोषी ने पूर्व पीएमएल-एन सरकार के गृह मंत्री इकबाल को मई में जान से मारने की कोशिश की। उसने छह मई को नारोवाल में एक चुनावी रैली के दौरान इकबाल पर गोली चलाई। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए हुसैन के चार साथियों को बरी कर दिया। हुसैन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का सदस्य है।         

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