पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को भ्रष्टाचार के छह मामलों में अंतरिम जमानत मिली

Edited By shukdev,Updated: 15 May, 2019 08:47 PM

pakistan s former president zardari gets interim bail in six corruption cases

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के छह मामलों में बुधवार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निगरानी संस्था इन मामलों की जांच कर रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी)...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के छह मामलों में बुधवार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निगरानी संस्था इन मामलों की जांच कर रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से मंगलवार को अदालत में पेश 11 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार 36 जांच मामलों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के 63 वर्षीय सह-अध्यक्ष का नाम है और एनएबी का दावा है कि कम से कम आठ मामलों में जरदारी की भूमिका साबित हुई है।

न्यायमूर्ति उमर फारुक की अगुवाई वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने छह मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी बेटी फरयाल तलपुर को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने जरदारी को धनशोधन मामले में 30 मई तक की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें ओपल 225 संपत्ति से संबंधित जांच के मामले में भी 12 जून तक अंतरिम जमानत दी गई।

यह संपत्ति जरदारी परिवार की है और 5,00,000 रुपए का मुचलका भरने का निर्देश दिया। उन्हें पार्क लेन जांच मामले में भी 12 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी गई। अदालत ने उन्हें तोशा खाना वाहन जांच मामले में 20 जून तक और संदिग्ध लेन-देन से संबंधित मामले में 21 मई तक की अंतरित जमानत दी। हरिश एंड कंपनी से संबंधित मामले में अदालत ने 30 मई तक सुनवाई स्थगित कर दी।

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