Edited By PTI News Agency,Updated: 09 Nov, 2020 05:52 PM
इस्लामाबाद, नौ नवंबर (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने देश के जाने-माने मीडिया घराने ‘जंग समूह’ के मालिक को तीन दशक पुराने मामले में गिरफ्तारी के आठ महीने बाद सोमवार को जमानत दे दी।
इस्लामाबाद, नौ नवंबर (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने देश के जाने-माने मीडिया घराने ‘जंग समूह’ के मालिक को तीन दशक पुराने मामले में गिरफ्तारी के आठ महीने बाद सोमवार को जमानत दे दी।
जियो टीवी समेत जंग समूह के अखबारों के मालिक मीर शकीलुर रहमान को राष्ट्रीय जवाबदेह ब्यूरो (एनएबी) ने जमीन आवंटन से जुड़े एक मामले में 12 मार्च को लाहौर से गिरफ्तार किया था। रहमान ने 34 साल पहले नवाज शरीफ के पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के दौरान यह जमीन कथित रूप से अवैध तरीके से ली थी।
अदालत ने एक करोड़ रुपये के मुचलके पर रहमान को जमानत दी।
लाहौर उच्च न्यायालय ने पहले रहमान को जमानत देने से इनकार किया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। एनएबी ने आरोप लगाया कि रहमान को 1986 में संबंधित कानूनों का उल्लंघन करते हुए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरीफ द्वारा लाहौर के जौहर टाउन फेज -।। में 54 भूखंड दिये गये थे।
दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। रहमान की गिरफ्तारी की नागरिक अधिकार संगठनों और मीडिया घरानों ने कड़ी निंदा की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह प्रधानमंत्री इमरान खान की बदले की राजनीति के शिकार हैं । खान ने चुनाव से पहले आरोप लगाया था कि रहमान एवं उनका मीडिया पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ का समर्थन कर रहा है । शरीफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं।
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