Edited By ,Updated: 07 May, 2017 05:55 PM
अमरीका में ट्रैवल बैन का मुद्दा अगले हफ्ते फिर गरमा सकता है...
वॉशिंगटनः अमरीका में ट्रैवल बैन का मुद्दा अगले हफ्ते फिर गरमा सकता है। यहां की 2 कोर्ट तय करेंगी की ऑर्डर संवैधानिक है कि नहीं। बता दें कि प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में यह ऑर्डर पास किया था। इसके तहत 6 मुस्लिम देशों के सिटिजन्स की अमरीका में एंट्री पर 90 दिन का बैन लगाया गया था। अमरीकन सिविल लिबर्टी यूनियन के एक अटॉर्नी आेमर जादवत इस मुद्दे पर सोमवार को वर्जीनिया की 4th यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में दलीलें पेश करेंगे। उनका कहना है कि हकीकत में बैन का ऑर्डर पास हुए काफी वक्त बीत चुका है। यह इस बात का सबूत है कि देश की सिक्योरिटी को ऐसा कोई खतरा नहीं है।
उधर, कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो की लॉ फर्म सिम्पसन थेचर एंड बार्टलेट के अटॉर्नी बज फ्रान ने भी इस मसले पर दलीलें देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने, कहा कि कोर्ट की बहस इस ऑर्डर को चुनौती देने वालों को यह साबित करने का मौका देगी कि सरकार का इरादा टैम्परेरी ट्रैवल बैन का नहीं था। सिम्पसन थेचर एंड बार्टलेट इस मसले को काफी करीब से देख रही है। बता दें कि ट्रंप ने देश की सुरक्षा के लिए इस बैन का जरूरी बताया था। इस केस पर दोबारा सुनवाई भले ही अगले हफ्ते बाद होने जा रही है, लेकिन अगर यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो अक्टूबर से पहले इस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का सैशन जून में खत्म हो गया था और अब जज अक्टूबर में बैठेंंगे।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 27 जनवरी को ट्रैवल बैन का जो पहला ऑर्डर पास किया था उसके मुताबिक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन और सूडान के लोगों को 90 दिन तक यूएस में एंट्री करने से रोक दिया गया था। इसमें कहा गया था कि 90 दिनों के दौरान स्टैंडर्ड्स का रिव्यू किया जाएगा कि ये टेररिस्ट्स या क्रिमिनल्स को रोकने में कारगर हैं या नहीं।ऑर्डर में ये भी कहा गया कि ईराक के सिटिजन्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर रहेंगे। हालांकि, इस ऑर्डर पर सिएटल के एक जज ने रोक लगा दी थी।