शरीफ की अपील पर अदालत का फैसला सुरक्षित

Edited By Tanuja,Updated: 21 Feb, 2019 04:41 PM

verdict on plea seeking suspension of nawaz s sentence reserved

पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (69) की भ्रष्टाचार के मामले में मिली सजा को चिकित्सकीय आधार पर निलंबित करने की अपील पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया...

इस्लामाबादः पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (69) की भ्रष्टाचार के मामले में मिली सजा को चिकित्सकीय आधार पर निलंबित करने की अपील पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया। शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने अल अजीजिया मामले में दोषी ठहराया है और वह लाहौर की कोटलखपत जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं।

हृदय से जुड़ी समस्याएं बढऩे के बाद, अपने वकील ख्वाजा हैरिस के माध्यम से शरीफ ने पिछले माह एक आवेदन दे कर स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते जमानत की मांग की थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूॢत अमीर फारूक और न्यायमूॢत मोहसिन अख्तर कयानी की पीठ ने शरीफ की अपील पर सुनवाई की।

हैरिस ने शरीफ की मेडिकल रिपोट्स पेश करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और यह नहीं बताया कि वह किस तारीख को इस फैसले का ऐलान करेगी। शरीफ को जेल से पिछले सप्ताह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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