अनुच्छेद-370: कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में मोहम्मद वकार की जमानत अर्जी रद्द की

Edited By rajesh kumar,Updated: 15 Nov, 2019 12:46 PM

court cancels mohammed waqar s bail application in treason case

प्रथम सत्र न्यायाधीश जम्मू वाई.पी. कोतवाल ने राजद्रोह के आरोपी मोहम्मद वकार अहमद की जमानत याचिका रद्द कर दी। आरोपी मोहम्म्द वकार अहमद जिला राजौरी की तहसील थाना मंड़ी के साज थन्ना मंड़ी इलाके का रहने वाला है..

जम्मू: प्रथम सत्र न्यायाधीश जम्मू वाई.पी. कोतवाल ने राजद्रोह के आरोपी मोहम्मद वकार अहमद की जमानत याचिका रद्द कर दी। आरोपी मोहम्म्द वकार अहमद जिला राजौरी की तहसील थाना मंड़ी के साज थन्ना मंड़ी इलाके का रहने वाला है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि संबंधित थाने की रिपोर्ट के मुताबिक पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मोहम्मद वकार अहमद द्वारा भारत सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की मंशा से एक वीडियो जान-बूझकर वायरल किया गया था।

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इस वीडियो में अनुच्छेद 35-ए और 370 को हटाने संबंधी सामग्री पोस्ट की थी। इससे कानून व्यवस्था के बिगड़ने का डर था। इस मामले में जिला मैजिस्ट्रेट जम्मू की ओर से भी शिकायत की गई थी। इस संबंध में पुलिस थाना छन्नी हिम्मत में एफ.आई.आर. संख्या 163/2019 में धारा-124-ए, आर.पी.सी. के तहत केस दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने तमाम पहलुओं को सुनने के बाद पाया कि मामले की जांच पूरी करने अथवा जांच को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के ले आरोपी को इंटैरोगेट करना बेहद आवश्यक है। इसके चलते कोर्ट द्घारा आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है।

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