Edited By rajesh kumar,Updated: 08 Dec, 2019 12:24 PM
केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए कश्मीर चैंबर आफ कामर्स के पूर्व अध्यक्ष मुबीन शाह को 3 महीने के लिए अस्थायी रुप से रिहा कर दिया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के बाद 5 अगस्त से ही शाह को...
श्रीगनर: केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए कश्मीर चैंबर आफ कामर्स के पूर्व अध्यक्ष मुबीन शाह को 3 महीने के लिए अस्थायी रुप से रिहा कर दिया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के बाद 5 अगस्त से ही शाह को पी.एस.ए. के तहत हिरासत में ले लिया गया था।
आज सुबह केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने मुबीन शाह को रिहा करने का आदेश जारी किया। यह आदेश जेल अधिकारियों को सौंपा गया। इसके बाद उन्हें 3 महीने के लिए अस्थायी रुप से रिहा कर दिया गया। मुबीन शाह उन चंद राजनीतिज्ञों व संगठनों के सदस्य शामिल हैं जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद सरकार ने हिरासत में लिया था। वह अब मलेशिया में रहते हैं, लेकिन इन दिनों कश्मीर में आए हुए थे। उन्हें स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर जनसुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में रखा था।