Edited By rajesh kumar,Updated: 27 Nov, 2019 12:15 PM
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एल.ई.डी. बल्ब के इस्तेमाल को लेकर बिजली विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर सभी सरकारी भवनों, प्रतिष्ठानों पर 15 दिन के अंदर एल.ई.डी. बल्ब लगाने के निर्देश दिए हैं...
जम्मू(उदय): केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एल.ई.डी. बल्ब के इस्तेमाल को लेकर बिजली विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर सभी सरकारी भवनों, प्रतिष्ठानों पर 15 दिन के अंदर एल.ई.डी. बल्ब लगाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन भवनों में बल्ब लगे हुए है, उन्हें तुरंत बदल कर उनके स्थान पर एल.ई.डी. बल्ब लगाए जाएं, ताकि बिजली को बचाया जा सके।
बिजली विभाग के आदेश संख्या 266- पी.डी.डी दिनांक 26 नवंबर 2016 में कहा गया है कि एनर्जी कंजेर्वेशन एक्ट-2001 के सैक्शन-18 के तहत बिजली का सदुपयोग एवं संरक्षण के कदम उठाते हुए सरकारी भवनों, सरकारी संस्थानों, पी.एस.यू., स्वायत्त संस्थानों औघोगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एल.ई.डी. बल्ब लगाना अनिवार्य होगा। यू.टी. में सरकारी भवनों, अदारों में बल्ब के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसलिए सभी को निर्देश दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर एल.ई.डी बल्ब तुरंत प्रभाव से लगाएं जाए।