Edited By rajesh kumar,Updated: 21 Feb, 2020 11:43 AM
स्पैशल जज एनआईए जम्मू सुभाष सी. गुप्ता ने निलंबित डी.एस.पी. देवेन्द्र सिंह और उसके साथ हिजबुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकवादियों और उनके दो सहयोगियों की न्यायिक रिमांड को 15 दिन बढ़ा दिया है। कोर्ट का मानना था कि आरोपी देवेन्द्र सिंह को उप-जेल हीरानगर से...
जम्मू: स्पेशल जज एनआईए जम्मू सुभाष सी. गुप्ता ने निलंबित डी.एस.पी. देवेन्द्र सिंह और उसके साथ हिजबुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकवादियों और उनके दो सहयोगियों की न्यायिक रिमांड को 15 दिन बढ़ा दिया है। कोर्ट का मानना था कि आरोपी देवेन्द्र सिंह को उप-जेल हीरानगर से उनके समक्ष पेश किया गया, जबकि सईद नावीद मुश्ताक शाह उर्फ नावीद बाबू उर्फ बाबर, इरफान शफी मीर, रफी अहमद राथर और सईद इरफान अहमद उर्फ इरफान का सैंट्रल जेल, कोट भलवाल से वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से पेश किया गया।
बता दें कि देवेन्द्र को 11 जनवरी को हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड कमांडर सैयद नावीद मुश्ताक, उसके सहयोगी रफी राथर और एक अन्य आतंकवादी इरफान शफी मीर के साथ गिरफ्तार किया गया था जब वे राजमार्ग के रास्ते जम्मू जा रहे थे। इस दौरान उनकी आई-20 हुडई कार से AK 47 राइफल, 3 पिस्तौलें, 5 हथगोले और 37 जिंदा कारतूस व आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। 15 जनवरी को जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रशासन ने उन्हें वीरता के लिए प्रदान किया गया शेर ए कश्मीर पुलिस पदक भी ज़ब्त कर लिया था।
जिसके बाद काजीगुंड पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद मामले की जांच को एनआई ने अपने हाथों में लेकर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी। जांच के आधार पर सईद इरफान अहमद उर्फ इरफान को इस षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। जांच में पता चला कि इरफान अहमद आरोपी सईद नावीद मुश्ताक शाह का छोटा भाई है और निलंबित डी.एस.पी. देवेन्द्र सिंह एवं अपने भाई के बीच की कड़ी था, ताकि ट्रैवल मिशन को पूरा किया जाए जिसके लिए पहले से साजिश रची गई थी।