जिला मैजिस्ट्रेट ने 2 मैरिज हॉल व रिसॉर्ट को बंद करने के दिए आदेश

Edited By Neetu Bala,Updated: 29 Feb, 2024 05:53 PM

district magistrate orders closure of 2 marriage halls and resorts

जिला मैजिस्ट्रेट सलोनी राय ने प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 2 मैरिज हॉल और एक रिसॉर्ट को बंद करने के आदेश दिए हैं।

ऊधमपुर: जिला मैजिस्ट्रेट सलोनी राय ने प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 2 मैरिज हॉल और एक रिसॉर्ट को बंद करने के आदेश दिए हैं। जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ डी.एम. ने ऊधमपुर जिले के अंतर्गत रघुनाथ पैलेस, थप्पा पैलेस और भारत रिजॉर्ट के खिलाफ प्रदूषण अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के साथ जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए) और वायु रोकथाम और नियंत्रण की धारा 31(ए) लागू करते हुए तहसीलदार ऊधमपुर जय सिंह के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और पी.सी.बी. के प्रतिनिधियों सहित अधिकारियों की एक टीम ने चिन्हित प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया।

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