नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा व जुर्माना

Edited By Updated: 29 Feb, 2024 05:17 PM

strict punishment and fine for the person guilty of raping a minor girl

जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

रामनगर: माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश ऊधमपुर ने 19.09.2017 को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में सुभाष पुत्र सुखदेव निवासी कोगड़ मढ़ तहसील रामनगर, जिला ऊधमपुर को 14 साल के कठोर कारावास और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

वहीं प्रधान सत्र न्यायाधीश ऊधमपुर ने लोक अभियोजक और आरोपी के वकील को सुनने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के आरोपी के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और माननीय न्यायाधीश ने पाया कि पीड़िता 8 वर्ष की एक नाबालिग लड़की थी जो खरीदारी करने गई थी और बिस्किट का पैकेट खरीदकर अपनी दादी के घर आ रही थी, तभी रास्ते में एक व्यक्ति उसे मिला जिसे वह नहीं जानती थी। उस अंजान व्यक्ति ने लड़की को बताया कि वह उसका मामा है और उसने उसे खाने का सामान दिया। इसके बाद वह उसे झाड़ियों में ले गया और हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 

बलात्कार सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है बल्कि एक अपराध है जो पीड़िता और उसके परिवार को पूरी तरह से ध्वस्त या नष्ट कर देता है। इसलिए, सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस मामले की गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दोषी को 10 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना भुगतना होगा और धारा 363 आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए धारा 376 आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए उसे 14 साल के कठोर कारावास और 15,000/- रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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