रिश्वत मामले के आरोपी समीर वानखेड़े ने जान से मारने की धमकी मिलने का किया दावा

Edited By PTI News Agency,Updated: 23 May, 2023 09:37 AM

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मुंबई, 22 मई (भाषा) जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने सोमवार को मुंबई पुलिस...

मुंबई, 22 मई (भाषा) जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने सोमवार को मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय को एक पत्र सौंपकर यह दावा करते हुए सुरक्षा की मांग की कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि एक पत्र वानखेड़े के एक प्रतिनिधि के माध्यम से दक्षिण मुंबई में पुलिस आयुक्तालय को भेजा गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज ‘मादक पदार्थ’ मामले में नहीं फंसाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ 11 मई को मामला दर्ज किया था।

वानखेड़े के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के साथ ही भ्रष्टाचार-निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के लिए मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने वानखेड़े से शनिवार और रविवार को मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी।

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले चार दिन से सोशल मीडिया पर जान से मार डालने की धमकियां मिल रही हैं और आपत्तिजनक संदेश भी मिल रहे हैं।

वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी एनसीबी के तत्कालीन उपनिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट पर आधारित थी। सिंह ने क्रूज मादक पदार्थ मामले में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद एक विशेष जांच दल का नेतृत्व किया था।

वानखेड़े ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि यह प्राथमिकी केवल इसलिए दर्ज की गई, क्योंकि उन्होंने सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि सिंह ने एक पूछताछ के दौरान उन्हें अपमानित और परेशान किया, क्योंकि वह (वानखेड़े) एक पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।

बंबई उच्च न्यायालय ने वानखेड़े को कठोर कार्रवाई से दिए गए अंतरिम संरक्षण की अवधि सोमवार को आठ जून तक बढ़ा दी।

यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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