Edited By ,Updated: 27 Jan, 2015 04:57 PM
ग्रीनपीस की वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई ने खुद की आजादी की बात करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
नई दिल्ली : कुछ ही दिन पहले अचानक दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन की उड़ान भरने से रोक दिए जाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। ग्रीनपीस की वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई ने खुद की आजादी की बात करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
भारत में हो रहे कोयला खदान के पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान की चर्चा करने प्रिया पिल्लई कुछ दिन पहले लंदन जा रही थीं। उन्हें वहां ब्रिटिश सासंदों को संबोधित करना था। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उन्हें यात्रा करने की इजाजत नहीं दी। प्रिया ने दावा किया कि उस पर कोई आपराधिक मामले नहीं हैं लेकिन उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया।
एक रिपोर्ट में सामने आया था कि सुरक्षा अधिकारियों ने अतिरिक्त क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए प्रिया को विदेश जाने से रोका था। अतिरिक्त क्लॉज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी पर देश की सुरक्षा को लेकर संदेह हो।
भारत सरकार ने इससे पहले ग्रीनपीस को मिलने वाले विदेशी फंड पर भी रोक लगा दिया था। आईबी ने एक रिपोर्ट में अतंरराष्ट्रीय संस्था ग्रीनपीस पर भारत में विकास विरोधी गतिविधी करने का आरोप लगाया था।
ग्रीनपीस के कार्यकारी निदेशक समित आईच ने कहा, “प्रिया की ऑफलोडिंग ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। सरकार अपने देश के सिविल सोसाइटी के खिलाफ इस तरह का रवैया नहीं अपना सकती है।”