अयोध्या विवाद: पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई आज, संवैधानिक पीठ करेगी फैसला

Edited By shukdev,Updated: 12 Dec, 2019 01:04 AM

ayodhya dispute hearing on reconsideration petition today

अयोध्या बाबरी विवाद पर ऐतिहासिक फैसले के​ खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठेगी। इस दौरान पुनर्विचार याचिकाओं की मैरिट पर चर्चा की जाएगी तथा फैसला किया जाएगा कि इन पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत...

नई दिल्ली: अयोध्या बाबरी विवाद पर ऐतिहासिक फैसले के​ खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठेगी। इस दौरान पुनर्विचार याचिकाओं की मैरिट पर चर्चा की जाएगी तथा फैसला किया जाएगा कि इन पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में की जाए अथवा नहीं। इस मामले में हिंदू पक्ष से हिंदू महासभा ने फैसले पर पुनर्विचार याचिका की मांग की है जबकि मुस्लिम पक्ष ने कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैंं।

सुप्रीम कोर्ट में नौ नवंबर को अयोध्या मामले में दिए गए फैसले के पुनर्विचार को लेकर दायर पांच याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) का समर्थन प्राप्त है। इन याचिकाओं को वरिष्ठ वकील राजीव धवन और जफरयाब जिलानी के निरीक्षण में मुफ्ती हसबुल्ला, मौलाना महफूजुर रहमान, मिस्बाहुद्दीन, मोहम्मद उमर और हाजी महबूब द्वारा दायर किया गया है।

एआईएमपीएलबी ने एक बयान में कहा था कि वह फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का समर्थन करेगा और वरिष्ठ वकील ने मामले की प्रकृति को देखते हुए मसौदा तैयार किया है। जिलानी ने कहा था कि अगर पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई होगी तो धवन कोर्ट के समक्ष मामले (एआईएमपीएलबी समर्थित) को प्रस्तुत करेंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यी संविधान पीठ ने सालों से जारी अयोध्या भूमि विवाद पर 9 नवंबर को दिए अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को रामलाल विराजमान को देते हुए वहां राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले के दूसरे पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराए जाने का निर्देश भी दिया था। मुस्लिमों की तरफ से इस मामले के मुख्य पक्षकार रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन नहीं दाखिल किए जाने का फैसला किया था। हालांकि, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन से इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। 
 

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