दिल्ली HC से मप्र के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मिली बड़ी राहत, मंत्री पद पर बने रहेंगे

Edited By kamal,Updated: 18 May, 2018 04:53 PM

big relief to narottam mishra from delhi hc

दिल्ली हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य करार दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मंत्री के तीन साल तक...

भोपाल : दिल्ली हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य करार दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मंत्री के तीन साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य करार दिया गया था। अब नरोत्तम मिश्रा मंत्री पद पर बने रहेंगे और भविष्य में चुनाव भी लड़ सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मामला साल 2008 के विधानसभा चुनाव का है। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने पेड न्यूज की शिकायत चुनाव आयोग से थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने साल 2017 में पेड न्यूज मामले में उन्हें दोषी माना था। आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया था।

दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था और धारा 10ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।  

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!