राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण मामले में बंबई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Edited By Radhika,Updated: 22 Apr, 2024 05:52 PM

bombay court gives verdict in raj thackeray s inflammatory speech case

एमएनएस चीफ राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ठाकरे के खिलाफ कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि इस भाषण को लेकर कोई भी सबूत नहीं है।

नेशनल डेस्क: एमएनएस चीफ राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ठाकरे के खिलाफ कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि इस भाषण को लेकर कोई भी सबूत नहीं है।

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बता दें कि ये मामला 21 अक्टूबर 2008 का है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों ने महाराष्ट्र में लोगों से नौकरियां छीन ली हैं। इसके अलावा उन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने का मामला दर्ज हुआ था।

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राज ठाकरे का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील राजेंद्र शिरोडकर और सयाजी नांगरे ने दलील देते हुए कहा कि जिस समय यह घटना हुई तो उस समय मनसे नेता घटनास्थल पर मौजूद न होकर जेल में थे।

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