पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द

Edited By Rahul Singh,Updated: 22 Apr, 2024 12:26 PM

calcutta high court cancels school teacher recruitment

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर सोमवार को अपना फैसला...

नैशनल डैस्क : कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने झटका देते हुए स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है।

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग को नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी।

इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक की आरोप हैं। कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच करने वाली सीबीआई ने कथित घोटाले की घटना के दौरान राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था।

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