नया नियम - 80 KM/H से अधिक की रफ्तार पर बजने लगेगा अलार्म

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Mar, 2018 07:08 PM

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सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के ऐसा नियम लागू करने वाला है जिसके बाद सड़क हादसों में कमी आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को इससे परेशानी भी होने वाली है। यह नियम तीन से 6 महीने में लागू किए जा सकते हैं। इन नियमों में एक्‍सीडेंट्स...

नेशनल डेस्क: सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ऐसा नियम लागू करने वाला है जिसके बाद सड़क हादसों में कमी आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को इससे परेशानी भी होगी। यह नियम तीन से 6 महीने में लागू हो सकते हैं। इन नियमों में एक्‍सीडेंट्स रोकने के लिए कई और प्रावधान होंगे। सरकार ने इन नियमों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद यह भी संभव हो कि आपके वाहनों में कुछ जरूरी बदलाव करना पड़े।

80 किलोमीटर अधिकतम होगी रफ्तार
इस नए नियम के मुताबिक आने वाले दिनों में जब आपकी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी तो कार में लगा आटोमैटिक अलार्म बजने लगेगा और जब तक आप कार की स्‍पीड कम नहीं करेंगे, तब तक अलार्म बजता रहेगा। रोड एक्‍सीडेंट्स पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ऐसे नियम बना रही है, जिनका पालन कार मैन्‍युफैक्‍चरर्स को करना होगा। इसके लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने आटोमोटिव इं‍डस्‍ट्री स्‍टैंडर्ड का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें कैटेगिरी एम और एन व्‍हीकल के लिए नए सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं।

यह होंगे नए सिक्योरिटी फीचर्स

स्‍पीड अलर्ट सिस्‍टम: एम-1 कैटेगिरी यानी पैसेंजर व्‍हीकल्स में स्‍पीड अलर्ट सिस्‍टम लगाया जाएगा। जो ओवर स्‍पीड होने पर ड्राइवर को अलर्ट करेगा। पुलिस व्‍हीकल्स, एंबुलेंस समेत कुछ वाहनों को छूट दी जाएगी।

सेफ्टी बेल्‍ट: ड्राइवर या उसके बाजू वाली सीट पर बैठा शख्स सीट बेल्ट नहीं लगाता तो उसे अलर्ट करने का इंतजाम होगा। वाहनों में  यह वॉर्निंग लाइटिंग, ब्लिंकिंग या विजुअल डिस्‍पले के रूप में हो सकती है। इसके अलावा सेकेंड लेवल वॉर्निंग के तौर पर ऑडियो वार्निंग की व्‍यवस्‍था होगी।

एयरबैग: सभी कारों में कम से कम ड्राइवर एयरबैग लगाना जरूरी होगा।

रिवर्स पार्किंग अलर्ट: सभी वाहनों में व्‍हील रिवर्स पार्किंग अलर्ट भी लगाना अनिवार्य होगा। इसमें कार के पीछे सेंसर होगा, जो एक निर्धारित रेंज में किसी भी चीज या व्‍यक्ति के आने पर बजने लगेगा।

क्‍या है एम और एन कैटेगिरी?  
एम कैटेगिरी: कम से कम चार पहिया पैसेंजर व्‍हीकल को एम कैटेगिरी में रखा गया है। इसमें स्‍टैंडर्ड कार ( 2, 3, 4 डोर) को शामिल किया गया है।

एम-1 कैटेगिरी: ऐसे पैसेंजर व्‍हीकल, जिसमें 8 सीट से ज्यादा न हों (इसमें एसयूवी, कार, वैन, जीप शामिल हैं।

एन कैटेगिरी: कम से कम चार पहिया गुड्स व्‍हीकल (पिकअप ट्रक, वैन, कॉमर्शियल ट्रक शामिल हैं।

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