जज उत्तम आनंद मर्डर केस की CBI करेगी जांच, CM हेमंत सोरेन ने दिए आदेश

Edited By Yaspal,Updated: 31 Jul, 2021 10:44 PM

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न्याययाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनुशंसा की है। मालूम हो कि 28 जुलाई की सुबह धनबाद में मार्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो की टक्कर से उनकी मौत का मामला...

नेशनल डेस्कः न्याययाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनुशंसा की है। मालूम हो कि 28 जुलाई की सुबह धनबाद में मार्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो की टक्कर से उनकी मौत का मामला सामने आया था। झारखंड पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त ऑटो और उसके चालक को धर दबोचा था। मुख्यमंत्री की पहल पर मामले के त्वरित अनुसंधान और दोषियों को दबोचने के लिए एसआइटी का गठन किया गया था।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक अधिकारी की मौत की जांच पर निगरानी के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही जारी रहेगी। पीठ ने कहा कि वह मामले पर इसलिए स्वत: संज्ञान ले रहा है क्योंकि न्यायिक अधिकारियों और विधि समुदाय पर हमले की घटनाएं देशभर में हो रही हैं। पीठ ने कहा कि देशभर में न्यायिक अधिकारियों और विधि समुदाय पर हमलों की घटनाओं पर गौर करते हुए उसने मामले पर स्वत: संज्ञान लेना ‘‘उचित’’ समझा क्योंकि इस मुद्दे की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। 

पीठ ने कहा, ‘‘हम झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की दुखद मौत पर जांच की स्थिति पर एक हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश देते हैं।’’ पीठ ने कहा कि वह ‘‘न्यायिक अधिकारियों की अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए कदमों और घटना की प्रकृति’’ जैसे वृहद मुद्दों को लेकर चिंतित है।

न्यायालय ने मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई के वक्त झारखंड के महाधिवक्ता को उपस्थिति रहने के निर्देश दिए और कहा कि वह फिर दूसरे राज्यों को नोटिस जारी करने के मुद्दे पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा था कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारी की कथित हत्या से संबंधित मामले पर पहले ही संज्ञान लिया है। वरिष्ठ वकील और एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने मामले को रखा था और कहा था कि यह न्यायपालिका की आजादी पर ‘‘हमला’’ है।

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