#MeToo: अकबर मानहानि मामले में प्रिया रमानी के खिलाफ फैसला सुरक्षित

Edited By vasudha,Updated: 22 Jan, 2019 02:51 PM

court reserves order on summoning scribe priya ramani as accused

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर के मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को समन किए जाने पर फैसला 29 जनवरी के लिए सुरक्षित रखा है। पत्रकार रमानी ने अकबर पर यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाये थे। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उनके...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर के मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को समन किए जाने पर फैसला 29 जनवरी के लिए सुरक्षित रखा है। पत्रकार रमानी ने अकबर पर यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाये थे। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था ।
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अकबर ने यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाये जाने के बाद पिछले साल 17 अक्टूबर को विदेश राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले में अकबर के अधिवक्ता गीता लूथरा की जिरह के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया । 
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रमानी ने अकबर पर 20 साल पहले उनके साथ यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया था। हालांकि अकबर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। ग्यारह जनवरी को इस मामले में तीन और गवाहों ने अपने बयान अदालत में दर्ज कराये थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सामेत कुल सात लोगों ने इस मामले में बयान दर्ज कराये हैं। 
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