अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका से HC ने किया इनकार

Edited By Anu Malhotra,Updated: 04 Apr, 2024 12:20 PM

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दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। एक हफ्ते पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी जिसमें केजरीवाल को सीएम...

नेशनल डेस्क:  दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संवैधानिक प्राधिकारियों से संपर्क करने को कहा.

हाई कोर्ट ने कहा, "कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है।" पीठ ने कहा, "हम कानून की अदालत हैं... क्या आपके पास कोई उदाहरण है कि अदालत द्वारा राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगाया गया हो?" 
 
यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। गुप्ता ने बाद में अपनी याचिका वापस ले ली और कहा कि वह उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुति देंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में 'सरकार की कमी' हो गई है।
 

  

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