दिल्ली-NCR की नाइटलाइफ होगी बंद, 10 नाइट क्लब की NOC रद्द

Edited By vasudha,Updated: 30 Jul, 2018 12:56 PM

delhi ncr night club will be close

दिल्ली-एनसीआर में लगभग एक दर्जन नाईट क्लब अब जल्द ही ताला लग सकता है। एमजी रोड स्थित 10 बार की एनओसी रद्द हो सकती है, जिसके तहत संचालकों को एक्साइज डिपार्टमेंट ने स्टॉक क्लियर करने का नोटिस भेज दिया गया है...

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में कई नाईट क्लबों पर अब जल्द ही ताला लग सकता है। एमजी रोड स्थित 10 बार की एनओसी रद्द हो सकती है, जिसके तहत संचालकों को एक्साइज डिपार्टमेंट ने स्टॉक क्लियर करने का नोटिस भेज दिया गया है। नाईट क्लब में 'गैरकानूनी ऐक्टिविटीज'की खबरों के बाद यह फैसला लिया गया। पुलिस ने सभी की एनओसी वापस ले ली है और 3 दिन में बार बंद किए जा सकते हैं। 
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एमजी रोड पर स्थित पब-बार लगातार देह व्यापार और गलत कार्यों के लिए सुर्खियों में रहा है। पुलिस आयुक्त केके राव ने चार्ज संभालने के बाद इन पब बार की कार्रवाई की जिसके बाद इन पब बार का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने खुद इस बात का ऐलान किया। स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद पुलिस ने मॉल माइल के कई क्लबों पर छापेमारी की थी और 7 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें सहारा और एमजीएफ के दो नाइटक्लबों के मालिक भी शामिल थे। आरोप है कि फैंटम और इग्नाइट क्लबों पर छापों में ये सभी देह व्यापार में संलिप्त पाए गए थे। 
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इसके बाद 19 जुलाई को एमडी रीजेंट आर्केड के नाइटक्लब आयन पर छापे मारे गए, जहां से 4 गिरफ्तारियां हुईं। इनमें क्लब की दो डांसर भी थीं। ये गिरफ्तारियां भी देह व्यापार के आरोप में हुईं। बता दें कि 22 जुलाई को स्थानीय लोगों ने एमजी रोड पर हो रही गुंडागर्दी और अनैतिक कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई और कैंडल मार्च निकालकर इनको बंद करने की अपील की थी। रविवार देर शाम भी स्थानीय लोग एमजीएफ मेट्रो मॉल के पास जमा हुए और अपनी पुरानी मांग पब और बार को बंद करने की मांग की। 
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पुलिस कमिश्नर के. के. राव ने बताया कि पुलिस ने सहारा मॉल, जेएमडी और एमजीएफ के कुल 12 बार की एनओसी वापस ली गई हैं। इनमें से 3 पर केस दर्ज हो चुके हैं। 2 की एनओसी पहले ही वापस ले ली गई थी। 10 बार की एनओसी 2 दिन पहले वापस ली गई है। एक्साइज विभाग के एक इंस्पेक्टर ने बताया कि डीसी की ओर से विभाग के पास आदेश आने के बाद एमजी रोड स्थित 25 में से 10 बार संचालकों को स्टॉक क्लियर करने को कहा गया है। गौरतलब है कि पब-बार चलाने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस मिलता है लेकिन इसके बाद उन्हें पुलिस और दमकल से एनओसी लेनी होती है।

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