Edited By Yaspal,Updated: 04 Jul, 2018 07:26 PM
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने संविधान में र्विणत निर्वाचन संबंधी प्रावधानों के तहत ही चुनाव कराने की कानूनी बाध्यता का हवाला देते हुये कहा है कि फिलहाल आयोग मौजूदा व्यवस्था के तहत ही चुनाव संपन्न कराता रहेगा।
नई दिल्लीः मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने संविधान में र्विणत निर्वाचन संबंधी प्रावधानों के तहत ही चुनाव कराने की कानूनी बाध्यता का हवाला देते हुये कहा है कि फिलहाल आयोग मौजूदा व्यवस्था के तहत ही चुनाव संपन्न कराता रहेगा।
रावत ने बुधवार को दिव्यांगजनों की मतदान में भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर विमर्श के लिये आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद ‘एक देश एक चुनाव’ के बारे में पूछे गये सवालों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा ‘‘संविधान में अभी जो व्यवस्था है हम उसके अनुसार ही चुनाव कराते रहेंगे।’’
विधि आयोग द्वारा इस मामले में केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने के बाद लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के बारे में राजनीतिक दलों की अलग अलग राय के बीच आयोग के नजरिये के बारे में पूछे जाने पर रावत ने कहा ‘‘आयोग, संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत बाध्य है कि जो भी प्रावधान हैं उनके अनुसार चुनाव कराये और अभी जैसी व्यवस्था है, उसके अनुसार हम लोग चुनाव कराते रहेंगे।’’